RTI मलतब सूचना का अधिकार - ये कानून हमारे देश मे 2005 मे लागू हुआ| जिस का उपयोग कर के आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है आम तौर पर लोगो को इतना ही पता होता है| परंतु आज मैं आप को इस के बारे मे कुछ ओर रोचक जानकारी देता हूँ -आरटीआई से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते हैआरटीआई से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते हैआरटीआई से आप दस्तावेज़ या Document की प्रमाणित Copy ले सकते हैआरटीआई से आप सरकारी काम काज मे इस्तमल सामग्री का नमूना ले सकते हैआरटीआई से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैकुछ लोगो का सवाल मुझे मैसेज मे आया कि आरटीआई मे कौन- कौन सी धारा हमारे काम की है तो उस का जवाब भी मैं यहाँ लिख देता हूँ -धारा 6 (1) - आरटीआई का application लिखने का धारा हैधारा 6 (3) - अगर आप की application गलत विभाग मे चली गयी है तो गलत विभाग इस को 6(3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5 दिन के अंदर भेज देगाधारा 7(5) - इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होताधारा 7 (6) - इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो सूचना फ्री मे दी जाएगीधारा 18 - अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उस की शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाएधारा 8 - इस के अनुसार वो सूचना आरटीआई मे नही दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती होधारा 19 (1) - अगर आप की आरटीआई का जवाब 30 दिन मे नही आता है तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते होधारा 19 (3) - अगर आप की प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर 2nd अपील अधिकारी को अपील कर सकते होअब किसी ने पूछा था कि आरटीआई कैसे लिखे -इस के लिए आप एक साधा पेपर ले और उस मे1 इंच की कोने से जगह छोड़े और नीचे दिए गए प्रारूप मे अपने आरटीआई लिख ले
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सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदनसेवा मे(अधिकारी का पद)/ जन सूचना अधिकारीविभाग का नामविषय - आरटीआई act 2005 के अंतर्गत .................. से संबधित सूचनाए1- अपने सवाल यहाँ लिखे2-34मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू का पोस्टल ऑर्डर ........ संख्या अलग से जमा कर रहा /रही हूं।यामैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है।यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:.
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ये सब लिखने के बाद अपने Sign कर देअब मित्रो केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 10 रु देते है और एक पेपर की कॉपी मांगने के 2 रु देते है और हर राज्य का आरटीआई शुल्क अगल अलग है जिस का पता आप कर सकते ह



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